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Amethi News: व्यापारियों से वसूली के लिए 3200 आरसी जारी

Fri, 11 Oct 2024 03:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 11 Oct 2024 03:15 AM IST
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3200 RC issued for recovery from traders
अमेठी सिटी। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स का बकाया भुगतान नहीं करने पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। वैट का करीब 51 करोड़ रुपये बकाया होने के चलते राजस्व विभाग की ओर से 3200 आरसी जारी की गई हैं, जिसमें व्यापारियों को बकाया धनराशि जमा करनी है।
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वैट का बकाया नहीं जमा होने पर राज्य कर विभाग ने जिले के 715 व्यापारियों के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगा दी है। इसी के साथ व्यापारियों से बकाया वसूली के लिए आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ऐसे में व्यापारी को हर हाल में बकाया धनराशि जमा करनी होगी। राज्य कर विभाग के उपायुक्त अनुराग चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 1700 व्यापारियों का टैक्स बकाया है, जिसमें एक ही व्यापारी के कई साल का बकाया होने पर उन्हें एक साथ कई आरसी जारी की गई हैं।
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वैट जमा करने का मांगा साक्ष्य
वैट बकाया की आरसी जारी होने के बाद कई व्यापारी राज्य कर विभाग पहुंच रहे हैं। जहां व्यापारियों का दावा है कि उन्होंने बहुत पहले ही बकाया चुकता कर दिया है, इसके बाद भी आरसी की कार्रवाई की गई है। राज्य कर उपायुक्त अनुराग चौधरी ने बताया कि ऐसे व्यापारियों से वैट जमा होने का साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। इसके लिए संबंधित चालान मांगा जा रहा है। कुछ व्यापारियों का तर्क है कि चालान अधिवक्ता या अकाउंटेंट के पास है। ऐसे में चालान लाकर दिखाने के लिए कहा गया है। राज्य कर कार्यालय पहुंचे जगदीशपुर की एक पेट्रोलियम फर्म व मुंशीगंज की ऑटोमोबाइल फर्म के प्रतिनिधि को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वहीं चालान खो जाने का दावा करने वालों से ट्रेजरी में जमा चालान से भी सत्यापन का प्रयास किया जा रहा है।
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व्यापारियों ने राज्य कर आयुक्त को दिया ज्ञापन
जिले के व्यापारियों ने राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल को ज्ञापन देकर कहा कि त्योहार के सीजन में व्यापारियों का बैंक खाता बंद करने से उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष समीर कुरैशी ने कहा कि राज्य कर विभाग ने बिना नोटिस दिए ही खाता सीज करने की कार्रवाई की है। इस संबंध में प्रदेश स्तर के नेताओं ने गोमतीनगर लखनऊ में राज्य कर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। जिसमें आयुक्त नितिन बंसल ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जिसमें बकाया नहीं होने की स्थिति में बैंक खाता कुर्की व आरसी आदि नहीं जारी करने के लिए कहा है। राज्य कर उपायुक्त ने भी इस आदेश की पुष्टि की है।
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