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Ambedkar Nagar News: अपहरण में महिला सहित दो को चार वर्ष की सजा
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अंबेडकरनगर। नौ वर्ष पहले किशोरी के अपहरण करने की आरोपी महिला व पुरुष को अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने चार-चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम न अदा करने पर 15-15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2013 में इब्राहिमपुर थाने में एक व्यक्ति ने इशहाक उर्फ लल्लन व आयशा खातून निवासी खुरखुरी, थाना इब्राहिमपुर के विरुद्ध अपनी 15 वर्षीय पुत्री के जबरन अपहरण करने के मामले में केस दर्ज कराया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण पांडेय ने न्यायालय के समक्ष वादी की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों को प्रस्तुत किया। इस पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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वर्ष 2013 में इब्राहिमपुर थाने में एक व्यक्ति ने इशहाक उर्फ लल्लन व आयशा खातून निवासी खुरखुरी, थाना इब्राहिमपुर के विरुद्ध अपनी 15 वर्षीय पुत्री के जबरन अपहरण करने के मामले में केस दर्ज कराया था।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण पांडेय ने न्यायालय के समक्ष वादी की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों को प्रस्तुत किया। इस पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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