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Ambedkar Nagar News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा

Mon, 29 Jun 2026 09:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2026 09:42 PM IST
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Three convicts sentenced to 10 years in prison each for involuntary manslaughter
अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर क्षेत्र में वर्ष 2020 में बाइक की साइड को लेकर हुए विवाद के बाद हुई गैरइरादतन हत्या के मामले में एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ल ने तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार, 8 सितंबर 2020 की शाम खांशा पहाड़पुर निवासी काजिम रजा उर्फ रिजवान से बाइक की साइड को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बदरुद्दीनपुर गांव के अतहर उर्फ बाबा, अब्दुल जाहिर, फरहान, जफर उर्फ पप्पू समेत अन्य लोग उनके घर पहुंचे और लाठी-डंडों व चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे रक्षाराम कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद जफर उर्फ पप्पू, अब्दुल जाहिर, अतहर उर्फ बाबा, जावेद सिद्दीकी और फरहान के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने फरहान, जावेद सिद्दीकी और अतहर उर्फ बाबा को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40-40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया जबकि जफर उर्फ पप्पू और अब्दुल जाहिर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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