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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Fri, 08 May 2026 10:44 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 10:44 PM IST
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The convict of rape is sentenced to 20 years of rigorous imprisonment
अंबेडकरनगर। जहांगीरगंज क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहन कुमार की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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किशोरी को उसका चचेरा फूफा आजमगढ़ निवासी वीरेंद्र उपाध्याय पढ़ाने के बहाने अपने साथ अहमदाबाद ले गया था, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर 10 अक्तूबर 2020 को अपने गांव पहुंची और अपनी दादी को आपबीती बताई। इसके बाद 12 अक्तूबर 2020 को आरोपी फूफा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस ने जांच के बाद वीरेंद्र उपाध्याय के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को फंसाए जाने की दलील दी। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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