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Ambedkar Nagar News: तिहरे हत्याकांड के दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका खारिज
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अंबेडकरनगर। करीब 17 साल पहले इब्राहिमपुर इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त की शासन ने समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी।
इब्राहिमपुर के मजरे उतरेथू के गड़रियन का पुरवा निवासी विजय कुमार वर्मा ने 21 जनवरी 1998 को खेत की हकदारी के विवाद में तीन सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, जबकि सात को गंभीर रूप से घायल किया था। इस अपराध में विशेष न्यायालय फैजाबाद ने मृत्युदंड की सजा दी थी, जिसे उच्च न्यायालय लखनऊ ने 2016 में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था। विजय वर्मा अब तक 21 वर्ष सपरिहार तथा 16 वर्ष से अधिक की वास्तविक सजा भोग चुका है। वर्तमान में विजय कुमार केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। विजय कुमार ने समयपूर्व रिहाई के लिए याचिका दाखिल की थी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने याचिका पर प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट में पुनः अपराध की संभावना, समाज पर विपरीत प्रभाव और कारागार में निरुद्ध रखने की आवश्यकता स्पष्ट की गई थी। प्रोबेशन बोर्ड ने अपराध की प्रकृति, सामाजिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए रिहाई के विरुद्ध संस्तुति दी। इसी आधार पर शासन ने बंदी की रिहाई अस्वीकार कर दी है।
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इब्राहिमपुर के मजरे उतरेथू के गड़रियन का पुरवा निवासी विजय कुमार वर्मा ने 21 जनवरी 1998 को खेत की हकदारी के विवाद में तीन सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, जबकि सात को गंभीर रूप से घायल किया था। इस अपराध में विशेष न्यायालय फैजाबाद ने मृत्युदंड की सजा दी थी, जिसे उच्च न्यायालय लखनऊ ने 2016 में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था। विजय वर्मा अब तक 21 वर्ष सपरिहार तथा 16 वर्ष से अधिक की वास्तविक सजा भोग चुका है। वर्तमान में विजय कुमार केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। विजय कुमार ने समयपूर्व रिहाई के लिए याचिका दाखिल की थी।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने याचिका पर प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट में पुनः अपराध की संभावना, समाज पर विपरीत प्रभाव और कारागार में निरुद्ध रखने की आवश्यकता स्पष्ट की गई थी। प्रोबेशन बोर्ड ने अपराध की प्रकृति, सामाजिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए रिहाई के विरुद्ध संस्तुति दी। इसी आधार पर शासन ने बंदी की रिहाई अस्वीकार कर दी है।
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