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बिस्किट कंपनी समेत तीन पर केस
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
Updated Tue, 18 Aug 2015 11:05 PM IST
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मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर बीते दिनों चलाए गए अभियान के दौरान लिए तीन दुकानों के नमूने जांच के बाद अधोमानक मिले। इस पर तीन दुकानदारों व एक सामग्री के निर्माता के विरुद्ध एडीएम न्यायालय में केस दायर किया गया है।
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बीते 11 नवंबर 2014 को मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निकली खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अकबरपुर तहसील तिराहे पर एनके ट्रेडर्स द्वारा बेची जा रही शिवा कुकीज ब्रांड बिस्किट की जांच की। मिलावट के संदेह पर उसका नमूना लेकर जांच के लिए गोरखपुर भिजवा दिया गया था।
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बीते दिनों आई जांच रिपोर्ट में बिस्किट का रैपर अधोमानक पाया गया। इस पर एनके ट्रेडर्स मालिक ध्रुव लखमानी के विरुद्ध एडीएम न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। 10 दिसंबर 2014 को मुख्य खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में निकली टीम ने जिला मुख्यालय के शहजादपुर बाजार स्थित संदीप कुमार की किराने की दुकान पर छापा मारा।
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यहां रतनागिरि ब्रांड के आयोडीन नमक का नमूना लिया गया। जांच के बाद नमूना अधोमानक पाया गया। इस पर दुकान मालिक संदीप कुमार व उसके निर्माता जगन्नाथ केनीफूड लिमिटेड राजस्थान के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया।
बीते 20 जनवरी को महरुआ बाजार स्थित बब्लू राय की मिष्ठान की दुकान पर छापेमारी कर मिल्क केक का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक पाया गया। इस पर दुकान मालिक बब्लू के विरुद्ध भी परिवाद दायर किया गया।