फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   The ten-year sentence for rape accused

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

Thu, 22 Sep 2016 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Thu, 22 Sep 2016 11:22 PM IST
विज्ञापन
The ten-year sentence for rape accused
कोर्ट - फोटो : demo pic

नौकरी दिलाने के बहाने दलित महिला से दुष्कर्म मामले में अपर जनपद न्यायाधीश शंकरलाल ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

विज्ञापन

अकबरपुर कोतवाली में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद 20 अगस्त 2013 को हंसवर थाना क्षेत्र की एक दलित महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।

इसमें कहा गया था कि उसका पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है। उसे आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर नरकटा निवासी एक व्यक्ति दुर्गेश ने झांसा दिया और 1 लाख रुपये का प्रबंध करने को कहा। 20 फरवरी 2013 को उसने 1 लाख रुपये दे भी दिए। 20 मार्च को दुर्गेश उसके घर आया और इंटरव्यू होने का हवाला देकर अकबरपुर ले आया।
विज्ञापन


यहां अगले दिन साक्षात्कार होने की बात कहकर एक कमरे में रोक दिया और इसके बाद चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत के बाद जब केस नहीं दज हुआ, तो कोर्ट की शरण ली गई। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो शंकरलाल ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले में पीड़ित महिला को 50 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा विभिन्न अर्थदंड के आधे हिस्से के तौर पर 15 हजार अतिरिक्त भी दिए जाने का निर्देश दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed