फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Innocent nephew's killer to life imprisonment

मासूम भतीजे के हत्यारे को आजीवन कारावास

Fri, 12 Aug 2016 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Fri, 12 Aug 2016 11:26 PM IST
विज्ञापन
Innocent nephew's killer to life imprisonment
अदालत - फोटो : demo pic

मासूम भतीजे की गड़ासे से हत्या करने के आरोपी चाचा को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक द्वितीय अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। गौरतलब है कि पांच वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के जरिये अमेदा गांव निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा था कि उसका छोटा भाई महेंद्र भी उसके साथ रहता है।

विज्ञापन


1 मई 2010 की रात लगभग नौ बजे उसने मेरे तीन वर्षीय पुत्र सत्यम को बिस्कुट खिलाने के बहाने गोद में उठाया और इसके बाद उसे एकांत में लेकर चला गया। उसे ऐसा करते देख सात वर्षीय बेटी ने दौड़कर उन सबको इसकी जानकारी दी। जब तक वे सब मौके पर पहुंचते तब तक महेंद्र ने गड़ासे के प्रहार से सत्यम की जान ले ली थी।
विज्ञापन


इसके बाद उसने उन सभी को भी गड़ासे से मार डालने की चेतावनी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। यह मामला अब सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक द्वितीय अनिल कुमार ने आरोपी महेंद्र को मासूम की हत्या का दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद उसे इस अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इससे पहले आरोपी को सजा सुनाने से पूर्व न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। बाद में उसे न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारागार फैजाबाद भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed