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22 डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Thu, 16 Jun 2016 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Thu, 16 Jun 2016 12:11 AM IST
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22 DJ Handlers file case.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
बगैर लाइसेंस के जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में डीजे चला रहे 22 संचालकों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराए जाने पर 25 संचालकों को नोटिस जारी किया गया।
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जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर लाइसेंस के डीजे का संचालन हो रहा है। इसकी शिकायत बीते दिनों लाइसेंसधारी डीजे संचालकों ने डीएम से मुलाकात कर की थी। डीएम ने मनोरंजन कर अधिकारी शेषमणि यादव को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया था।
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इस पर मनोरंजन कर अधिकारी ने ऐसे डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर अविलंब लाइसेंस लेने का निर्देश दिया था। लाइसेंस नहीं बनवाने पर 22 डीजे संचालकों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रकरण अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया।
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मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि पवन सिंह बंदीपुर, सूर्यभान देवरिया बाजार, अवधेश तिवारी गिरैया, सोनू कुमार गिरैया, घनश्याम गिरैयाबाजार, रविकुमार शुकुलबाजार, प्रदीप मौर्या घटकना, राकेश कुमार हजपुरा, महेश कुमार जलालपुर, जितेंद्र कुमार जलालपुर, सुनील कुमार अकबरपुर, विनोद प्रजापति दुल्हूपुर, दुर्गाप्रसाद जमुनीपुर, देवेंद्रय यादव पेठिया, बब्लू ऊंचेगांव, मोहम्मद शाहिद अकबरपुर, अरविंद श्रीवास्तव पहितीपुर, अरुण राजभर अन्नावां, महेश कुमार टांडा, गिरिराज, सचिन व दिनेश टांडा के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया है।

इसके अलावा 25 डीजे संचालकों को लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर नोटिस जारी किया गया है।
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