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दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 04 Apr 2019 11:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Apr 2019 11:48 PM IST
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दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
अंबेडकरनगर। जनपद न्यायाधीश ने गुरुवार को दुष्कर्म व हत्या के अलग अलग मामले के दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक अभियुक्त अहिरौली थाना क्षेत्र में करीब एक वर्ष पूर्व अधेड़ महिला की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या का है, जबकि दूसरा अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के घटकना के पास गोली मारकर हुई युवक की हत्या करने का अभियुक्त बना है।
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आरोप के अनुसार, अहिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 50 वर्षीय महिला की 4 फरवरी 2018 को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। उसका शव एक गन्ने के खेत में मिला था। महिला के पुत्र ने अहिरौली थाने में घटना का मुकदमा अज्ञात के विरुद्घ दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने महरुआ थाना क्षेत्र के सेहरा जलालपुर निवासी दिलीप कुमार गुप्त को दोषी पाया। पुलिस ने संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त दिलीप ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से गुरुवार को जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जनपद न्यायाधीश ने जमानत के लिए पर्याप्त साक्ष्य न होने व जघन्य मामला होने का हवाला देकर जमानत खारिज कर दी। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश ने एक अन्य हत्याभियुक्त की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी अनीता देवी ने बेवाना थाने में केस दर्ज कराया था कि उसके पति अरविंद कुमार 19 अक्तूबर को ट्रैक्टर का पंचर बनवाने घटकना बाजार गए थे। वहां जैसे ही पहुंचे इसी बीच चार लोग पहुंचे और उन पर असलहे से गोली चला दिया। इससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गय, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दो नामजद व दो अज्ञात में केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान राजदेव यादव निवासी अशरफाबाद डड़ियवा थाना बेवाना का नाम सामने आया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त ने जमानत के लिए जिलाजज अमरजीत त्रिपाठी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जिससे जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
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