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घटतौली में चार पेट्रोल पंप मालिकों पर केस

Sat, 01 Jul 2017 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Sat, 01 Jul 2017 12:01 AM IST
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Case on four petrol pump owners in less measurement
Petrol - फोटो : symbolic

बीते दिनों पेट्रोल पंपों पर जांच के दौरान घटतौली पाए जाने पर जिले के तीन थानों में चार पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करा दिया गया है। डीएम अखिलेश सिंह के निर्देश पर खाद्य अधिकारियों ने यह मुकदमा दर्ज कराया।

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डीएम ने इस बीच सभी पेट्रोल पंप संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी घटतौली व मिलावट का मामला पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई के साथ ही उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी पेट्रोलियम कंपनियों को पत्र भेजा जाएगा। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर बीते दिनों जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई थी।
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इसमें कई पंपों पर गड़बड़ियां पाई गईं। इसमें घटतौली का मामला मुख्य रूप से शामिल था। 29 मई को एसडीएम टांडा नरेन्द्र सिंह, सीओ बीके श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान आदि की टीम ने चेकिंग की तो अंशुमान फिलिंग स्टेशन में प्रतिलीटर 30 मिलीलीटर घटतौली पाए जाने पर एक नाजिल, चन्द्रावती फीलिंग स्टेशन में भी इतनी ही घटतौली पाए जाने पर दो नाजिल सीज कर दी गई थी।
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मेहरोत्रा ब्रदर्स के पांच नाजिल मशीनों में 30 से 50 एमएल घटतौली पाई गई थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजी थी जिसके बाद डीएम अखिलेश सिंह ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के बाद मामले में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया।

इस पर अलीगंज थाने में अंशुमान फीलिंग स्टेशन के मालिक पांडेय का पूरा भीटी निवासी रमापति पांडेय व चन्द्रावती फीलिंग स्टेशन की मालकिन सोनावां भीटी निवासिनी विद्या तिवारी तथा टांडा कोतवाली में मेहरोत्रा ब्रदर्स के मालिक योगेन्द्र मेहरोत्रा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करा दिया गया। 

उधर, हर्षित फीलिंग स्टेशन जलालपुर में हुई जांच के दौरान भी पूर्व में दो नाजिल पंप में प्रति लीटर 30-30 एमएल की कमी पाई गई थी। इस मामले में भी आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पेट्रोल पंप मालिक हजपुरा निवासी राजेश मिश्र के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस दर्ज कराया गया।


डीएम ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को चेतावनी दी है कि वे घटतौली या मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने का प्रयास न करें। ऐसा करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए भी संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों को पत्र लिखा जाएगा।

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