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Ambedkar Nagar News: सीमेंट चोरी में फैक्टरी के सिक्योरिटी गार्ड की जमानत अर्जी नामंजूर
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अंबेडकरनगर। टांडा स्थित फैक्टरी से 640 बोरी सीमेंट धोखाधड़ी कर देने के मामले में जेल भेजे गए तत्कालीन सिक्योरिटी गार्ड अंशुमान वर्मा की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने खारिज कर दी। आदेश में कहा कि मामला गंभीर है। ऐसे में गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना ही जमानत अर्जी मंजूर नहीं की गई।
टांडा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्टरी से बीते छह अप्रैल को 32 मीट्रिक टन सीमेंट की चोरी कर ली गई थी। वादी विवेक पांडेय ने इसमें तत्कालीन सिक्योरिटी गार्ड अंशुमान वर्मा व कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आदि की धाराओं में केस दर्ज कराया। कंपनी के सिस्टम में छेड़छाड़ कर ट्रक से 640 बोरी सीमेंट को पार कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को जेल भेज दिया था।
अब सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र देते हुए भीटी थाना क्षेत्र के सरैया वीरसिंहपुर निवासी अंशुमान वर्मा ने कहा कि उसे इस मामले में फर्जी फंसाया गया है। ट्रक के चालक ने गेट पास दिखाया था, इसके बाद उसने ट्रक को जाने दिया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने गंभीर साजिश रचकर धोखाधड़ी करने पर जोर दिया।
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जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। कहा कि प्रकरण अत्यंत गंभीर किस्म का है। ऐसे में जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती। (संवाद)
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टांडा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्टरी से बीते छह अप्रैल को 32 मीट्रिक टन सीमेंट की चोरी कर ली गई थी। वादी विवेक पांडेय ने इसमें तत्कालीन सिक्योरिटी गार्ड अंशुमान वर्मा व कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आदि की धाराओं में केस दर्ज कराया। कंपनी के सिस्टम में छेड़छाड़ कर ट्रक से 640 बोरी सीमेंट को पार कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को जेल भेज दिया था।
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अब सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र देते हुए भीटी थाना क्षेत्र के सरैया वीरसिंहपुर निवासी अंशुमान वर्मा ने कहा कि उसे इस मामले में फर्जी फंसाया गया है। ट्रक के चालक ने गेट पास दिखाया था, इसके बाद उसने ट्रक को जाने दिया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने गंभीर साजिश रचकर धोखाधड़ी करने पर जोर दिया।
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जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। कहा कि प्रकरण अत्यंत गंभीर किस्म का है। ऐसे में जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती। (संवाद)