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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Wed, 07 Jun 2017 11:47 PM IST
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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
अंबेडकरनगर। धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। अकबरपुर के गदाएं निवासी रमाशंकर ने बीते दिनों दर्ज कराए केस में कहा था कि उनके पिता ने गदायां गांव में दुकान व घर का निर्माण कराया था। उनकी मौत के बाद विपक्षियों ने धोखाधड़ी कर संबंधित भूमि को आबादी और राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज करा दिया। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त संजय वर्मा का चालान किया था। अवर न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अभियुक्त ने सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
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अंबेडकरनगर। धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। अकबरपुर के गदाएं निवासी रमाशंकर ने बीते दिनों दर्ज कराए केस में कहा था कि उनके पिता ने गदायां गांव में दुकान व घर का निर्माण कराया था। उनकी मौत के बाद विपक्षियों ने धोखाधड़ी कर संबंधित भूमि को आबादी और राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज करा दिया। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त संजय वर्मा का चालान किया था। अवर न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अभियुक्त ने सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।