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vijay mishra news : गवाह को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे को नहीं मिली राहत
Thu, 26 May 2022 02:36 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 May 2022 02:36 AM IST
सार
सुनवाई के दौरान याची सतीश मिश्रा की ओर से कहा गया कि वह पांच महीने से जेल में निरुद्ध है। जबकि, उसका घटना से कोई लेना देना नहीं है। पीड़िता कहीं और रह रही है जबकि वह प्रयागराज में रहता है।
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विधायक विजय मिश्र।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गवाह को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सतीश मिश्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि लगाई है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से याची के खिलाफ दर्ज मुकदमों के मामले में जानकारी भी मांगी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी। सतीश मिश्रा ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
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इसके पहले सुनवाई के दौरान याची सतीश मिश्रा की ओर से कहा गया कि वह पांच महीने से जेल में निरुद्ध है। जबकि, उसका घटना से कोई लेना देना नहीं है। पीड़िता कहीं और रह रही है जबकि वह प्रयागराज में रहता है। वह अपने परिवार से अलग है। जबकि प्रतिवादी (पीड़ित पक्ष) के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अब भी समझौते के लिए याची की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से याची के मामले में दर्ज मुकदमों से संबंधित जानकारी मांगी। सरकारी अधिवक्ता ने उसके लिए समय की मांग की। कोर्ट ने इस पर 13 जुलाई की तिथि तय कर दी।
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