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फैसला : कुएं में फेंककर बेटे की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास
Sat, 10 Sep 2022 12:31 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 10 Sep 2022 12:31 AM IST
सार
इस मामले की विवेचना के दौरान विवेचक को एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मुन्ना दरवेश के साथ उसने भागकर शादी की थी। महिला ने बताया कि घटना के डेढ़ वर्ष पहले मुन्ना उसे बहलाकर लुधियाना ले गया।
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अदालत
- फोटो : file
विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नीरज कुमार बरनवाल ने मासूम बेटे को कुएं में फेंककर हत्या करने के दोषी पिता महेशगंज इलाके के महेवा मलकिया गांव के मुन्ना दरवेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मानिकपुर इलाके के कोहरान का पुरवा ऐंठू गांव के सत्यनारायण प्रजापति ने थानाध्यक्ष मानिकपुर को 12 नवंबर 2001 को प्रार्थना देकर बताया था कि ऐंठू गांव की सीमा पर हरसकरी बीरबाबा धर्मस्थल के सामने पुराने कुएं में मासूम बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई।
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इस मामले की विवेचना के दौरान विवेचक को एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मुन्ना दरवेश के साथ उसने भागकर शादी की थी। महिला ने बताया कि घटना के डेढ़ वर्ष पहले मुन्ना उसे बहलाकर लुधियाना ले गया। किराये के मकान में दोनों रहते थे। इस दौरान उसने बेटे को जन्म दिया। बाद में मुन्ना उसे लेकर संग्रामगढ़ पहुंचा। यहां भी वह उसके साथ किराये के मकान में रहती थी। करीब 25 दिन बाद मुन्ना फिर उसे लुधियाना ले जा रहा था। रात के समय मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं मिली।
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इस पर मुन्ना उसे दोस्त के स्कूटर से लेकर किराये के मकान की तरफ लौटने लगा। ऐंठू गांव के पास अचानक उसने स्कूटर रोका और मुझे और मासूम बेटे को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। शोर मचाने पर पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे बचा लिया, लेकिन बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भाग निकला था। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।
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