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वाराणसी दाल मंडी प्रकरण : डीएम वाराणसी व नगर निगम ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, अब 27 अप्रैल को होगी सुनवाई
Sat, 11 Apr 2026 03:32 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 11 Apr 2026 03:32 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण मामले में दायर अवमानना याचिका पर डीएम वाराणसी और नगर निगम की ओर से दाखिल किए गए जवाबी हलफनामों को रिकॉर्ड पर ले लिया है।
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दालमंडी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण मामले में दायर अवमानना याचिका पर डीएम वाराणसी और नगर निगम की ओर से दाखिल किए गए जवाबी हलफनामों को रिकॉर्ड पर ले लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने वाजिद अब्बास और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचियों के अधिवक्ताओं को प्रशासन की ओर से प्रस्तुत हलफनामों पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण से जुड़ीं लगभग 20 से अधिक अन्य अवमानना याचिकाओं को भी एक साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बीच राज्य सरकार के पास यह अवसर होगा कि वह शेष सभी संबंधित मामलों में भी अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दे। गौरतलब है कि दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पूर्व में दिए गए न्यायिक आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं।
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