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राष्ट्रद्रोह मामले में वलीउल्ला की हाईकोर्ट में हुई पेशी, सुनवाई टली

Fri, 19 Jul 2019 12:00 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2019 12:00 AM IST
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Valiullah's High Court hearing hearing in trial of treason
Valiullah's High Court hearing hearing in trial of treason
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राष्ट्रद्रोह मामले में वलीउल्ला की हुई पेशी, सुनवाई टली
प्रयागराज। राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र के आरोपी वलीउल्ला को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गाजियाबाद जेल से लाकर जिला न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में अभियुक्त का बयान दर्ज होना था। बचाव पक्ष की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि जिला जज की अदालत में मुकदमा किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने की अर्जी दी गई है और कोर्ट द्वारा अग्रिम कार्यवाही न किए जाने की याचना की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रकरण में 27 जुलाई की तारीख नियत की है। यह आदेश एडीजे मृदुल कुमार मिश्र ने दिया है।
मुकदमे में सरकार का पक्ष डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि ने रखा। घटना 18 साल पूर्व 18 अप्रैल 2001 की फूलपुर थाने की है। फूलपुर की पुलिस ने सराय लीली उर्फ खोजापुर से वलीउल्ला ,उबैदउल्ला, वसीउल्ला और उजैर उल्ला को गिरफ्तार किया था। चारों सगे भाई हैं। अभियुक्तगण पर आरोप है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और भारत की एकता और संप्रभुता को छिन्न-भिन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी साहित्य छपा कर राष्ट्रवरोधी षड्यंत्र में एक ग्रुप बना कर कार्य कर रहे थे। अभियुक्तों का संबंध आईएसआई आतंकी सलीम, सज्जाद आदि से था। लखनऊ मुठभेड़ में आतंकी सलीम, सज्जाद और पप्पू मारे जा चुके हैं। प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्ष्य पूरा हो गया है। अभियुक्त का बयान दर्ज होना है। आरोपी वलीउल्ला के अतिरिक्त अन्य आरोपी जमानत पर हैं। वलीउल्ला की पेशी के दौरान सीओ कर्नलगंज सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल परिसर में तैनात थे।
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वाराणसी के लिए
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पूर्व सांसद राजभर ने किया सरेंडर, जमानत मंजूर
प्रयागराज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने बृहस्पतिवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। घटना 20 मार्च 2014 की मऊ के मोहम्मदाबाद थाने की है। एसओ सुरेश कुमार ने घोषी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी राजभर ने बिना अनुमति के वाहन जुलूस निकाल कर सड़क जाम कर दिया था।
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लखनऊ के लिए
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पूर्व सांसद विनय पांडेय को मिली जमानत
प्रयागराज। मारपीट कर चोट पहुंचाने सहित दो मुकदमों में बलरामपुर के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। घटना 24 अप्रैल 2007 की बलरामपुर कोतवाली की है। बाबा फक्कड़दास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विनय पांडेय अपने समर्थकों के साथ उसकी कुटी पर चढ़ आए उसे मार पीट कर चोटें पहुंचाई थी और मंदिर का सारा सामान उठा ले गए थे। घटना में उसका बांया हाथ टूट गया था। अनुमति के विपरीत वाहनों का काफिला लेकर सड़क जाम करने के एक अन्य प्रकरण में भी पूर्व सांसद को जमानत पर रिहा कर दिया है।
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