अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, 21 सितंबर से मिल सकती है शर्तों के साथ सामूहिक आयोजन की अनुमति
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केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में कई गतिविधियों को अनुमति दे दी हैं। 21 सितंबर से सीमित दायरे में शादी के अलावा राजनीतिक तथा अन्य गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। हालांकि, यहां परिस्थितियों के अध्ययन तथा सभी बिंदुओं पर समन्वयक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इनमें से किन-किन गतिविधियों को अनुमति दी जाए।
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। यह एक सितंबर से लागू होगी और 30 तक प्रभावी रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार इस अवधि में भी स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर के बाद राज्य 50 फीसदी टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकेंगे।
इसके अलावा विद्यार्थी भी ऑनलाइन पढ़ाई तथा अन्य बिंदुओं पर जानकारी के संस्थान में जा सकेंगे। 21 सितंबर के बाद सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी जा सकती है लेकिन इनमें अधिकतर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि नियमों का पालन करना होगा।