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उमेश पाल हत्याकांड : सजा पाए एक साल बीता, अधिवक्ता सौलत हनीफ का लाइसेंस नहीं हुआ निरस्त
Mon, 15 Apr 2024 02:52 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 15 Apr 2024 02:52 PM IST
सार
जया पाल की ओर से इस संबंध में बार काउंसिल में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उनके पति उमेश पाल के अपहरण केस में 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद व दिनेश पासी के साथ ही खान सौलत हनीफ को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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खान सौलत हनीफ और अतीक अहमद। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अतीक के आतंक के सफर में साए की तरह साथ रहे खान सौलत हनीफ का अधिवक्ता पंजीकरण लाइसेंस एक साल बाद भी निरस्त नहीं किया जा सका है। इस संबंध में जया पाल की ओर से शिकायत की गई है। उधर, बार काउंसिल का कहना है कि विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जानी है, जो प्रक्रियाधीन है।
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जया पाल की ओर से इस संबंध में बार काउंसिल में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उनके पति उमेश पाल के अपहरण केस में 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद व दिनेश पासी के साथ ही खान सौलत हनीफ को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि वह विधि व्यवसाय की आड़ में आईएस 227 गैंग के सदस्यों के साथ अपराध में सलिप्त रहा है। उस पर अपहरण व हत्या समेत कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें से एक में वह सजा पा चुका है, जबकि अन्य विचाराधीन हैं।
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ऐसे में उसका अधिवक्ता पंजीकरण लाइसेंस निरस्त किया जाए। उमेश पाल के भतीजे रोहित पाल ने बताया कि अभी कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रार्थनापत्र 25 अगस्त 2023 को दिया गया था। इसमें सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल है। उधर इस मामले में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौर का कहना है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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