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कोर्ट : अनीस को वसूली की धमकी देने के मुकदमे में दो वर्ष की कैद, 20 साल पुराने केस में फैसला
Sat, 11 Nov 2023 01:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 11 Nov 2023 01:46 PM IST
सार
गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने आरोपित के अधिवक्ताओं और अभियोजन के तर्कों को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि जिन धाराओं में आरोपित को दोष मुक्त कर दिया गया है साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद उसके विरुद्ध अपील दाखिल की जाएगी।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
जिला न्यायालय ने अनीस अहमद उर्फ गुड्डू को 20 वर्ष पुराने मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 व 385 में दो वर्ष का कारावास और 7500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। फूलपुर थाने में 2003 में दर्ज एफआईआर में अनीस उर्फ गुड्डू को वसूली की धमकी देने के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी पाया था। जबकि, गैंगस्टर के मुकदमे में उसे दोषमुक्त कर दिया गया था।
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गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने आरोपित के अधिवक्ताओं और अभियोजन के तर्कों को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि जिन धाराओं में आरोपित को दोष मुक्त कर दिया गया है साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद उसके विरुद्ध अपील दाखिल की जाएगी।
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