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कोरोना, धर्म विशेष पर टिप्पणी करने में दो पर केस
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को भी दो केस दर्ज किए गए। कर्नलगंज पुलिस ने कोरोना व धर्म विशेष के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दो लोगोें पर मुकदमा लिखा।
पहला मामला हुसैन सद्दाम नाम के फेसबुक यूजर के खिलाफ लिखा गया। पुलिस का आरोप है कि इस यूजर के फेसबुक अकाउंट से धर्म विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई। उधर दूसरा मामला व्हाट्सएप पर झूठा मैसेज वायरल कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अज्ञात मोबाइल नंबर धारक पर लिखा गया। पुलिस ने बताया कि उपरोक्त नंबर से कोरोना को लेकर झूठी और मनगढ़ंत बातें व्हाट्सएप पर वायरल की गईं। कर्नलगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि पहले मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य व दूसरे मामले में धारा 144 के उल्लंघन व आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
एसएसपी ने चेताया, जा सकते हैं जेल
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने ऐसे लोगों को चेताया है। उन्होंने एसएसपी प्रयागराज ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक ट्वीट किया है। जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर संबंधित व्यक्ति जेल भी भेजा जा सकता है। आपत्तिजनक लेख, फोटो, वीडियो डालने या अग्रसारित करने पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी।
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पहला मामला हुसैन सद्दाम नाम के फेसबुक यूजर के खिलाफ लिखा गया। पुलिस का आरोप है कि इस यूजर के फेसबुक अकाउंट से धर्म विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई। उधर दूसरा मामला व्हाट्सएप पर झूठा मैसेज वायरल कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अज्ञात मोबाइल नंबर धारक पर लिखा गया। पुलिस ने बताया कि उपरोक्त नंबर से कोरोना को लेकर झूठी और मनगढ़ंत बातें व्हाट्सएप पर वायरल की गईं। कर्नलगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि पहले मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य व दूसरे मामले में धारा 144 के उल्लंघन व आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
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एसएसपी ने चेताया, जा सकते हैं जेल
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने ऐसे लोगों को चेताया है। उन्होंने एसएसपी प्रयागराज ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक ट्वीट किया है। जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर संबंधित व्यक्ति जेल भी भेजा जा सकता है। आपत्तिजनक लेख, फोटो, वीडियो डालने या अग्रसारित करने पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी।
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