फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three divorce granted if dowry demands are not met

दहेज की मांग पूरी न होने पर दिया तीन तलाक

Mon, 05 Aug 2019 01:11 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रतापगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रतापगढ़ Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Mon, 05 Aug 2019 01:11 AM IST
विज्ञापन
Three divorce granted if dowry demands are not met
ट्रिपल तलाक - फोटो : InShorts
तीन तलाक पर कानून बनने के बाद जिले में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। दहेज में कार न मिलने पर शौहर ने बीवी को तीन तलाक दे दिया। युवती व नाती को लेकर परेशान पिता ने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी, जिसके आधार पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
विज्ञापन


मानधाता की रहने वाली युवती की शादी छह साल पहले जेठवारा इलाके के चमरूपुर पठान निवासी नियाज उर्फ बबलू के साथ हुई थी। युवती के पिता का कहना है कि शादी के दौरान हैसियत से अधिक दहेज दिया था। विदाई के कुछ दिनों बाद से ही पति नियाज व उसके घरवाले दहेज में कार व रुपये की मांग करने लगे। न देने पर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते रहे। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी।
विज्ञापन


हमेशा लोगों के समझाने पर शौहर व उसके परिवार के लोग शांत हो जाते थे, लेकिन बाद में फिर दहेज की मांग करने लगते। रविवार को बेटी को प्रताड़ित करने की खबर पर वह उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल के लोग कोई बात करने को तैयार नहीं थे। वह अपनी बेटी व नाती को लेकर घर के लिए निकला। तभी उसके दामाद ने बेटी को तीन तलाक कह दिया, जिससे युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता अपने पिता के साथ जेठवारा थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। एसओ जेठवारा ने बताया कि नियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed