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दुर्घटना के बाद कार खरीदने वाले से नहीं हो सकती वसूली: हाईकोर्ट 

Tue, 24 Nov 2020 01:48 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 24 Nov 2020 01:48 AM IST
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The person who bought the car after the accident cannot be recovered: High Court
अदालत
हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्घटना होने के बाद कार को खरीदने वाले व्यक्ति से दुघर्टना दावा की वसूली नहीं की जा सकती है। इसके लिए दुर्घटना के समय कार का मालिक ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय प्रयागराज द्वारा दुघर्टना के बाद वाहन खरीदने वाले को अवार्ड के पांच लाख रुपये  जमा करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और सीजेएम प्रयागराज को याची का वाहन अवमुक्त करने की अर्जी तीन सप्ताह में तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मेवालाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 
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कार से 2014 में दुर्घटना हुई थी। याची ने अप्रैल 2017 में कार खरीदी। 15 सितंबर 18 को चेकिंग के दौरान कार जब्त कर ली गई। याची ने कार रिलीज करने की अर्जी दी, तो सीजेएम ने कहा कि पांच लाख रुपये दुर्घटना दावा अवार्ड जमा करें। सत्र न्यायालय ने भी यही आदेश बरकरार रखा, तो हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना अवार्ड की वसूली दुर्घटना के समय के वाहन मालिक से ही की जा सकती है। कार को बाद में खरीदने वाले से दावा अवार्ड की वसूली नहीं की जा सकती है।
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