फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The High Court rejected the demand to stop the burial of dead bodies on the banks of the Ganges.

गंगा किनारे शवों को दफनाने से रोकने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज

Fri, 18 Jun 2021 07:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Jun 2021 07:51 PM IST
सार

  • हाईकोर्ट ने कहा, याची ने विभिन्न समुदायों में अंतिम संस्कार की परंपराओं का ठीक से नहीं किया अध्ययन

विज्ञापन
The High Court rejected the demand to stop the burial of dead bodies on the banks of the Ganges.
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गंगा किनारे शवों को दफनाने से रोकने और दफनाए गए शवों का दाह संस्कार करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने याची को छूट दी है कि वह विभिन्न समुदायों में अंतिम संस्कार को लेकर परंपराओं और रीति रिवाज पर शोध व अध्ययन करके नए सिरे से बेहतर याचिका दाखिल कर सकता है। 
विज्ञापन


प्रनवेश की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने सुनवाई की। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि बड़ी संख्या में गंगा के किनारे दफनाए गए शवों को निकाल कर उनका दाह संस्कार किया जाए और गंगा के किनारे शवों को दफनाने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि याचिका देखने से ऐसा लगता है कि याची ने विभिन्न समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों का अध्ययन किए बिना ही याचिका दाखिल कर दी है। याचिका खारिज करते हुए नए सिरे से बेहतर याचिका दाखिल करने की छूट दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed