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गैंगेस्टर के आरोपियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर के आरोप में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। आरोप है कि आरोपी वेबपोर्टल चलाते हैं और अधिकारियों पर अपने मुताबिक काम न करने पर खबर प्रसारित करने की धमकी देते हैं। मामले में सुशील पंडित सहित पांच लोगों पर गैंगेस्टर के तहत गौतमबुद्धनगर जिले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने सुशील पंडित पर गैंग का सरगना होने का आरोप लगाया है।
मामले में चार अभियुक्त जेल में हैं। चारों ने जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट शुक्रवार को नीतिश पांडेय और चंदन राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।
सरकारी अधिवक्ता की ओर से हलफाना में के साथ चार्जशीट की कापी कोर्ट को दी गई। कोर्ट को बताया गया कि जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ते ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अधिवक्ता विमलेंदु त्रिपाठी ने तर्क दिया कि याची नीतिश पांडेय को पुलिस ने गौतमबुद्धनगर जिले में एफआईआर लिखे जाने के तीन घंटे में लखनऊ से गिरफ ्तार कर लिया। पुलिस ने यह काम योजनाबद्ध तरीके से किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
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मामले में चार अभियुक्त जेल में हैं। चारों ने जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट शुक्रवार को नीतिश पांडेय और चंदन राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।
सरकारी अधिवक्ता की ओर से हलफाना में के साथ चार्जशीट की कापी कोर्ट को दी गई। कोर्ट को बताया गया कि जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि अगले हफ्ते ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अधिवक्ता विमलेंदु त्रिपाठी ने तर्क दिया कि याची नीतिश पांडेय को पुलिस ने गौतमबुद्धनगर जिले में एफआईआर लिखे जाने के तीन घंटे में लखनऊ से गिरफ ्तार कर लिया। पुलिस ने यह काम योजनाबद्ध तरीके से किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
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