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फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने की आरोपी शिक्षिका की अग्रिम जमानत कोर्ट ने मंजूर की

Tue, 01 Dec 2020 12:22 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 01 Dec 2020 12:22 AM IST
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The court granted the anticipatory bail of the teacher accused of doing the job on fake documents
अदालत - फोटो : file

हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने की आरोपी शिक्षिका की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। शिक्षिका रीना सिंह के खिलाफ सिद्धार्थनगर थाने में धोखाधड़ी और कागजातों में हेरफेर कर नौकरी पाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई की। 

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याची का कहना था कि वह उसका कोई अपराध नहीं है। उसके दस्तावेजों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जांच की गई थी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही उसे नियुक्ति दी गई। याची के शैक्षणिक दस्तावेजों को फर्जी करार देने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय आज तक कोई जांच नहीं शुरू की गई है। जमानत पर रिहा किए जाने पर याची विवेचना में पूरा सहयोग करेगी।
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कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए याची को जमानत प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है।

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