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रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 04 Jun 2020 12:36 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2020 12:36 AM IST
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the bail of the accused seeking extortion rejected
जिला न्यायालय ने रंगदारी मांगने और मारपीट करने के मामले में आरोपी आमिर उर्फ भुट्टो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी केएन सिंह और हरिनारायण शुक्ला को सुन कर दिया है।
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घटना दिनांक 14 अप्रैल 2020 की थाना कैंट की है। वादी रजत सिंह अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे पड़ोस के मनोज तिवारी ट्रैफिक में होमगार्ड हैं उनसे आमिर से कहासुनी हो गई थी इसी बात को लेकर मेरे चचेरे भाई अमित सिंह जब सब्जी लेने गए थे तो अभियुक्त आमिर, साहिल, चांद बाबू और कई अज्ञात लोग रोक लिया और लाइसेंसी राइफल दिखाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बैठा लिया और एक लाख रुपये रंगदारी की मांग की। पैसा देने से इनकार करने पर उसे मारा पीटा और उस पर जानलेवा हमला भी किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अवैध गांजा में आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने चार कुंटल अवैध गांजा बरामदगी में आरोपी गुलाब शंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज वीरभद्र ने एडीजीसी भानु प्रताप सिंह और टीएन दीक्षित को सुन कर दिया है।
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घटना नौ मई की कोरांव थाने की है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने भूसा भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर की जांच की तो पता चला कि ट्राली में भूसा के बीच 14 बोरियों में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है जिसकी मात्रा चार कुंटल पाई गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।
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