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चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत मंजूर
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The bail of the accused seeking extortion from Chinmayanand approved
चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत मंजूर
प्रयागराज। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के चौथे आरोपी संजय सिंह की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे पहले इस मामले में रेप पीड़िता एलएलएम छात्रा सहित दो अन्य अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। पीड़िता के मित्र संजय सिंह पर मोबाइल से कॉल कर रंगदारी मांगने की कोशिश करने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत पर रिहाई की शर्तें लगाई हैं। और शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या जमानत का दुरुपयोग किया जाता है तो जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने संजय सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के वकीलों का कहना था कि शाहजहांपुर कोतवाली में रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ ब्लैक मेलिंग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चिन्मयानंद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में याची पर ब्लैक मेलिंग में पीड़िता का सहयोग करने का आरोप है। वह 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है ।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी में याची को नामजद नहीं किया गया था। और न ही उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का कोई सबूत है। क्योंकि बरामदगी के समय पीड़िता का मित्र होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
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प्रयागराज। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के चौथे आरोपी संजय सिंह की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे पहले इस मामले में रेप पीड़िता एलएलएम छात्रा सहित दो अन्य अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। पीड़िता के मित्र संजय सिंह पर मोबाइल से कॉल कर रंगदारी मांगने की कोशिश करने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत पर रिहाई की शर्तें लगाई हैं। और शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या जमानत का दुरुपयोग किया जाता है तो जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने संजय सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के वकीलों का कहना था कि शाहजहांपुर कोतवाली में रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ ब्लैक मेलिंग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चिन्मयानंद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में याची पर ब्लैक मेलिंग में पीड़िता का सहयोग करने का आरोप है। वह 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है ।
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याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी में याची को नामजद नहीं किया गया था। और न ही उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का कोई सबूत है। क्योंकि बरामदगी के समय पीड़िता का मित्र होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
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