कोर्ट ने कहा: मां के सामने बेटा दुष्कर्म जैसा कृत्य करे यह आरोप भरोसेमंद नहीं, अर्जी खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 05 Mar 2025 11:54 AM IST
सार
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह नैनी निवासी विपक्षी मां-बेटों के घर पर किरायेदार थी। मकान खाली करवाने व समान हड़पने के लिए उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर जेल भेज दिया था। जेल से लौटने के बाद जब वह अपना सामान लेने गई तो विपक्षी मां-बेटों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट व दुष्कर्म किया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला