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नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म में दस साल की कैद

Fri, 08 Nov 2019 01:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2019 01:57 AM IST
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Ten years imprisonment in unnatural misdemeanor from a minor
Ten years imprisonment in unnatural misdemeanor from a minor
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर आरोपी कमलेश उर्फ पोहकुआ आदिवासी को दस साल की कैद और तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और श्रीप्रकाश शुक्ल को सुनकर दिया है।
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घटना 20 अप्रैल 2013 की शंकरगढ़ थाने की है। वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नौ साल का पुत्र प्राइमरी स्कूल के पास खेल रहा था। अभियुक्त उसे बहला फुसला कर एकांत में ले गया और उससे अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग से कई प्रश्न पूछ कर उसकी बौद्धिक क्षमता की जांच की और तब उसका बयान दर्ज किया । कोर्ट ने आरोप साबित होने पर आईपीसी की धारा 377 और पाक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दस दस साल की कैद और तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया।
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बहू की हत्या में सास ससुर सहित चार की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने बहू की जला कर हत्या करने में आरोपी सास, ससुर और देवरों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
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घटना 16 अगस्त 2019 की दारागंज थाने की है। वादी जितेंद्र केशरवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन कंचन देवी के पति की आठ माह पूर्व मृत्यु हो गई थी । ससुराल में सास सुनीता देवी, ससुर रामचंद्र केसरवानी, देवर सतीश और दीपेंद्र केसरवानी कंचन को प्रताड़ित कर घर से भगाने पर तुले थे उसके इंकार करने पर मारा पीटा और मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया था। जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
सगे भाई की हत्या में जमानत नामंजूर
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने सगे भाई की कैंची घोप कर हत्या करने में आरोपी वीरेन्द्र शर्मा की जमानत नामंजूर कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।

घटना पांच अक्तूबर 2019 की लालापुर थाने के लौदकला सरदार का डेरा गांव की है। वादी दिलीप कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि अभियुक्त वीरेन्द्र शर्मा ने अपने सगे भाई जीतेंद्र उर्फ छोटका की कैंची मार कर हत्या कर दी थी। जिला जज ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति धर्मजीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 19 अप्रैल की कौंधियारा थाने की है। वादी तेजबली की पुत्री कोमल यादव को ससुराल में दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर जला कर हत्या कर दी ।
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