फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Summoned personal affidavit from Varanasi jail officials, ordered to recover excess salary payment

हाईकोर्ट : वाराणसी के जेल अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, अधिक वेतन भुगतान की वसूली का दिया था आदेश

Sat, 03 Feb 2024 01:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Feb 2024 01:41 PM IST
सार

कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों के जारी सभी आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। याचिका को सुनवाई के लिए पांच फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हेड जेल वार्डर अशोक कुमार झा की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन
Summoned personal affidavit from Varanasi jail officials, ordered to recover excess salary payment
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के बाद विभाग की गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर वसूली कार्रवाई करने पर स्पष्टीकरण के साथ वाराणसी केंद्रीय कारागार के अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा कि किस कारण से कोर्ट आदेश के खिलाफ निर्णय लिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों के जारी सभी आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। याचिका को सुनवाई के लिए पांच फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हेड जेल वार्डर अशोक कुमार झा की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन


याची का कहना था कि अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कृष्ण पाल सिंह केस व रफीक मसीह केस के तहत नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके बावजूद जेल अधिकारियों ने वसूली आदेश फिर से जारी किया। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed