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हाईकोर्ट : वाराणसी के जेल अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, अधिक वेतन भुगतान की वसूली का दिया था आदेश
Sat, 03 Feb 2024 01:41 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 03 Feb 2024 01:41 PM IST
सार
कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों के जारी सभी आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। याचिका को सुनवाई के लिए पांच फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हेड जेल वार्डर अशोक कुमार झा की याचिका पर दिया है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षित वेतनमान के बाद विभाग की गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर वसूली कार्रवाई करने पर स्पष्टीकरण के साथ वाराणसी केंद्रीय कारागार के अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा कि किस कारण से कोर्ट आदेश के खिलाफ निर्णय लिया है।
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कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों के जारी सभी आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। याचिका को सुनवाई के लिए पांच फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हेड जेल वार्डर अशोक कुमार झा की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना था कि अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कृष्ण पाल सिंह केस व रफीक मसीह केस के तहत नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके बावजूद जेल अधिकारियों ने वसूली आदेश फिर से जारी किया। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
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