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प्रयागराज : सुल्तानपुर के एडीजे मनोज शुक्ला निलंबित, अदालत को आचरण पर आपत्ति

Wed, 06 Apr 2022 12:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 06 Apr 2022 12:19 AM IST
सार

इस संबंध में कोई अधिकारिक आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले में कर्मचारियों के बीच चर्चा रही। उनके निलंबन का आदेश यहां डिस्पैच सेक्शन से सुल्तानपुर जिला न्यायालय भेज दिया गया है। उनके निलंबन का फैसला हाईकोर्ट प्रशासनिक समिति ने लिया है।
 

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Sultanpur ADJ Manoj Shukla suspended
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के छपिया शुक्ल गांव में नहर खोदाई के दौरान जेसीबी के सामने लेटना अपर जिला जज (एडीजे) प्रथम मनोज शुक्ला को भारी पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके आचरण को गलत मानते हुए निलंबित कर दिया है। हालांकि, इस संबंध में कोई अधिकारिक आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले में कर्मचारियों के बीच चर्चा रही। उनके निलंबन का आदेश यहां डिस्पैच सेक्शन से सुल्तानपुर जिला न्यायालय भेज दिया गया है। उनके निलंबन का फैसला हाईकोर्ट प्रशासनिक समिति ने लिया है।

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दरअसल सुल्तानपुर में तैनात एडीजे प्रथम मनोज शुक्ला नहर की खोदाई केदौरान जेसीबी केसामने लेट गए थे। इसका वीडियो भी वायरल हो गया था। सियासी गलियारों में इसको लेकर तमाम चर्चाएं रहीं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके लेटने को लेकर ट्वीट भी किया था और मौजूदा सरकार पर टिप्पणी की थी कि जब न्यायिक व्यक्ति केसाथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता केसाथ क्या होगा।
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एडीजे मनोज शुक्ला पूरी रात जिला प्रशासन की टीम केसामने बिना खाए-पिए जमीन पर लेटे रहे। उनका कहना था कि मैं एक न्यायिक अधिकारी हूं, यह मेरी पुश्तैनी जमीन है। जहां पर सब लोगों द्वारा हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, यह काम गलत है। जमीन का अधिग्रहण नियमों के विपरीत है और डीएम ने जो आदेश दिया है वह भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एडीजे फर्स्ट मनोज शुक्ला को निलंबित कर दिया।

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