{"_id":"5db200b08ebc3e01506f0601","slug":"stay-order-of-oyo-directer-s-arrest-allahabad-news-ald258455699","type":"story","status":"publish","title_hn":"ओयो होटल के निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ओयो होटल के निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक
विज्ञापन
Stay order of OYO directer's arrest
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लक्सा थाने में दर्ज है प्राथमिकी
प्रयागराज। देश की जानी मानी होटल शृंखला ओयो के संस्थापक निदेशक रितेश अग्रवाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी के लक्सा थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है। रितेश अग्रवाल ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की।
याची का कहना है कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में पांच सितंबर 2019 को लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची देश और विदेश में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनी ओरावेल स्टेस प्राइवेट लिमिटेड जोकि ओयो के नाम से मशहूर है का संस्थापक निदेशक है। कुछ लोगों की नाजायज मांग न मानने के कारण उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। यदि ओयो की सेवाओं में किसी प्रकार की कमी की बात है तो वह सिविल विवाद है, न कि आपराधिक। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
प्रयागराज। देश की जानी मानी होटल शृंखला ओयो के संस्थापक निदेशक रितेश अग्रवाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी के लक्सा थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है। रितेश अग्रवाल ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की।
याची का कहना है कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में पांच सितंबर 2019 को लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। याची देश और विदेश में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनी ओरावेल स्टेस प्राइवेट लिमिटेड जोकि ओयो के नाम से मशहूर है का संस्थापक निदेशक है। कुछ लोगों की नाजायज मांग न मानने के कारण उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। यदि ओयो की सेवाओं में किसी प्रकार की कमी की बात है तो वह सिविल विवाद है, न कि आपराधिक। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन