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स्पेशल कोर्ट ने जगदंबिका पाल को सुनाई जुर्माने की सजा

Fri, 25 Jan 2019 10:03 PM IST
vivek shukla न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: vivek shukla Updated Fri, 25 Jan 2019 10:03 PM IST
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Special court sentenced Jagdambika pal to pay fine
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स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने  सांसद जगदंबिका पाल को दो सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अवर न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को और बढ़ाते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी सौ की जगह दो सौ रुपये जुर्माना भरेगा। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने उनकी एक माह के कारावास की सजा को माफ कर दिया है।

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अवर न्यायालय ने जगदंबिका पाल सहित सात लोगाें को एक माह की कैद और सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अपील पर  स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह को सुनकर यह आदेश दिया है।
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मामला सिद्धार्थनगर के कोतवाली वांसी का है। अभियोजन के अनुसार भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल के स्वागत समारोह के लिए दस वाहनों के जुलूस की अनुमति प्रशासन से ली गई थी। अनुमति के विपरीत 25 वाहनों में झंडा बैनर लगा कर जुलूस निकाला गया था।
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एसडीएम ने जगदंबिका पाल, रिंकू पाल, संजय रावत, अजय श्रीवास्तव, पुनीत गुप्ता, अजय वर्मा और शम्भू कश्यप के खिलाफ चुनाव आचार संहिता की धारा में 24 मार्च 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। सीजेएम सिद्धार्थनगर ने आरोप साबित पाते हुए 22 दिसंबर 2017 को एक माह की कैद और सौ रुपये के सजा सुनाई थी। सीजेएम के निर्णय के खिलाफ जगदम्बिका पाल ने उक्त अपील दाखिल की थी। अपील पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिंह लोकेश ने पक्ष रखा।

योगी से संबंधित मुकदमे की सुनवाई टली

स्पेशल कोर्ट ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर एक माह की सजा का आदेश निरस्त कर दिया और सौ रुपए जुर्माने की राशि में बढोत्तरी कर दौ सौ रुपए के जुर्माने की धनराशि से दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा किए जाने के बाद अपील का निस्तारण कर दिया गया।

प्रयागराज। सीएम योगी के खिलाफ परिवाद खारिज किए जाने के निर्णय के खिलाफ दाखिल निगरानी की सुनवाई स्पेशल कोर्ट ने एक अन्य पत्रावली के न आने के कारण टाल दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, लाल चन्दन और राधा कृष्ण मिश्र को सुनकर दिया है।

प्रकरण महराजगंज के कोतवाली थाने का है। तलत अजीज ने योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। सीजेएम महराजगंज ने उक्त परिवाद 13 मार्च 2018 को खारिज कर दिया था। सीजेएम के आदेश के खिलाफ दो फौजदारी निगरानी तलत अजीज बनाम सरकार और चन्द्रसेन बनाम सरकार जिला जज के न्यायालय में दाखिल की गई। जिसमें से एक निगरानी की पत्रावली ही सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में आई है। जबकि चन्द्रसेन बनाम सरकार की पत्रावली कोर्ट को नहीं मिली है। कोर्ट का कहना है कि दोनों निगरानी को एक साथ सुनवाई किए जाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।

कोर्ट में  पेशी के बाद संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे जगदंबिका पाल

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां स्पेशल कोर्ट में पेश होने के बाद वे भाजपा नेताओं के साथ कुंभ नगरी  पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष  महंत नरेंद्र गिरि से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया।

बांध स्थित लेटे हुए हनुमान जी का भी वे दर्शन करने को पहुंचे। इसके बाद चित्रकूट पीली कोठी के स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के शिविर गए। वहां उनसे उन्होंने काफी देर तक बातें की। इस दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता सुबोध सिंह के  साथ वे कुछ अन्य संतों के भी शिविर गए। शाम को बम्हरौली एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट से वह वापस चले गए। 

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