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UP News : डुंगरपुर कांड में मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खां, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Mon, 29 Jul 2024 01:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 29 Jul 2024 01:19 PM IST
सार

मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है। अबरार नाम के एक शख्स ने आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत अन्य लोगों के खिलाफ मरापीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देते ने का मुकदमा दर्ज कराया था।

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SP leader Azam Khan reached the High Court against the punishment given in the Dungarpur incident
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामपुर के डुंगरपुर कांड में मिली दस साल की सजा के खिलाफ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दवराजा खटखटाया है। कोर्ट ने अपील पर यूपी सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ती राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर दिया है।

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मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का है। अबरार नाम के एक शख्स ने आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली समेत अन्य लोगों के खिलाफ मरापीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देते ने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें ट्रायल कोर्ट ने आजम खां को दस साल की सजा सुनाई थी। आजम ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

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