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High Court : कैंसर के ऑपरेशन के बाद हत्या के दोषी की अल्पकालिक जमानत एक माह बढ़ी

Sat, 14 Mar 2026 04:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Mar 2026 04:12 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर निवासी हत्या के दोषी की अल्पकालिक जमानत एक माह के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर, न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि इलाज के लिए और समय की जरूरत होने पर उसे नई अर्जी दाखिल करनी होगी।

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Short-term bail of murder convict extended by one month after cancer operation
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर निवासी हत्या के दोषी की अल्पकालिक जमानत एक माह के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर, न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि इलाज के लिए और समय की जरूरत होने पर उसे नई अर्जी दाखिल करनी होगी।

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राठ थाने में याची मंगल सिंह पर हत्या और डकैती समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सत्र न्यायालय ने 2015 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसकी आपराधिक अपील हाईकोर्ट में लंबित है। नौ जनवरी को नैनी सेंट्रल जेल के डॉक्टरों ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी थी कि वह कैंसर पीड़ित है। इस पर उसे 45 दिनों की अल्पकालिक जमानत मिली थी। राज्य सरकार से उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर जानकारी मांगी थी। मंगल सिंह का छह मार्च को आगरा के अस्पताल में कैंसर का ऑपरेशन किया गया है। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे भर्ती रहने की सलाह दी है। 

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