दुकानदार अंडरटेकिंग दें, तभी मिले दुकान खोलने की अनुमति: हाईकोर्ट
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 02 Oct 2020 06:58 PM IST
सार
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह कुछ शर्तों के तहत अंडरटेकिंग देने वाले होटल, रेस्टारेंट, ओपेन एयर रेस्टोरेंट या रोड पटरियों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत दें। लेकिन, दुकानदारों को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि
1- रेस्टोरेंट के भीतर खाने की अनुमति के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा
2- किसी भी ग्राहक को परिसर में खाने-पीने का सामान लेकर घूमने या परिसर में खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
3- दुकान के पांच यार्ड की परिधि में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने न आने दिया जाए
4- इस्तेमाल की हुई प्लेट, चम्मच या ग्लास दुकान के आसपास फेंकने की अनुमति नहीं दी जाए।
5- कोई भी व्यक्ति दुकान के पास बिना मास्क के या परिसर में खाते हुए पाया जाए तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
6- पांच हजार रुपये प्रतिदिन का टर्नओवर करने वाले दुकानदार सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं
7- सभी दुकानदार खाने-पीने का सामान बंद पैकेट में बेचने की व्यवस्था करें जिसे ग्राहक अपने घर जाकर ही खोलें । पैकेट इस प्रकार से सील होने चाहिए कि दुकान पर खोले न जाएं।
8- यदि ग्राहक दुर्व्यहार करे तो दुकानदार पुलिस को सूचित करे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे।
कोर्ट ने इस अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला