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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Shopkeepers should give undertaking only if permission is given to open shop: High Court

दुकानदार अंडरटेकिंग दें, तभी मिले दुकान खोलने की अनुमति: हाईकोर्ट

Fri, 02 Oct 2020 06:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Oct 2020 06:58 PM IST
सार

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह कुछ शर्तों के तहत अंडरटेकिंग देने वाले होटल, रेस्टारेंट, ओपेन एयर रेस्टोरेंट या रोड पटरियों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत दें। लेकिन, दुकानदारों को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि
1- रेस्टोरेंट के भीतर खाने की अनुमति के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा
2- किसी भी ग्राहक को परिसर में खाने-पीने का सामान लेकर घूमने या परिसर में खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
3- दुकान के पांच यार्ड की परिधि में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने न आने दिया जाए
4- इस्तेमाल की हुई प्लेट, चम्मच या ग्लास दुकान के आसपास फेंकने की अनुमति नहीं दी जाए। 
5- कोई भी व्यक्ति दुकान के पास बिना मास्क के या परिसर में खाते हुए पाया जाए तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
6- पांच हजार रुपये प्रतिदिन का टर्नओवर करने वाले दुकानदार सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं
7- सभी दुकानदार खाने-पीने का सामान बंद पैकेट में बेचने की व्यवस्था करें जिसे ग्राहक अपने घर जाकर ही खोलें । पैकेट इस प्रकार से सील होने चाहिए कि दुकान पर खोले न जाएं।
8- यदि ग्राहक दुर्व्यहार करे तो दुकानदार पुलिस को सूचित करे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे। 
कोर्ट ने इस अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। 

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Shopkeepers should give undertaking only if permission is given to open shop: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि खाने-पान की दुकान चलाने वाले दुकानदार इस बात की अंडरटेकिंग दें कि वह अपने यहां खाने-पीने की चीजें खुली नहीं बेचेंगे और न ही किसी को दुकान पर खड़े होकर खाने देंगे, तभी उनको दुकान खोलने की इजाजत दी जाए।
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कोर्ट ने पुलिस को इस अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मास्क तथा सैनिटाइजर बनाने और बेचने को लेकर भी गाइड लाइन जारी करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई सात अक्तूबर को होगी। कोरोना महामारी की स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने यह आदेश दिए हैं।
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मास्क, सैनिटाइजर के लिए जारी करें गाइडलाइन 

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री को लेकर गाइड लाइन जारी करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता पीके सिंह को आईसीएमआर की गाइड लाइन राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया ताकि राज्य सरकार उसके अनुरूप गाइड लाइन जारी कर सके। कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को यह निर्देश जारी करने को कहा है कि कोई भी व्यक्ति कार्यालयों में बिना मास्क के प्रवेश न करे। नगर निगम की ओर से अखबारों में प्रकाशित की गई गाइड लाइन में इस शर्त को भी जोड़ने का निर्देश दिया है। अगली तारीख पर कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी।
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