सीरीयल बम ब्लास्ट मामला : आरोपियों से मुकदमा वापसी पर हाईकोर्ट करेगी सुनवाई
यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने वाराणसी के याचिकाकर्ता नित्यानंद चौबे की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में तत्कालीन सपा सरकार की ओर सेेेेेे सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमा वापस लेने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद तथा लखनऊ की जिला अदालतों में थोड़े-थोड़े अंतराल पर एक ही दिन किए गए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमा वापसी के आदेश के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से इस संबंध में कोर्ट को आवश्यक जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने वाराणसी के याचिकाकर्ता नित्यानंद चौबे की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में तत्कालीन सपा सरकार की ओर सेेेेेे सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमा वापस लेने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई है।
याची के अधिवक्ता शशि शंकर त्रिपाठी का कहना है कि वाराणसी समेत गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ की अदालतों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 30 से अधिक अधिवक्ता एवं अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी जबकि लगभग 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
तत्कालीन सरकार की ओर से मुकदमा वापसी के लिए गए निर्णय के खिलाफ याची ने जनहित याचिका दाखिल की। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई पर कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से जरूरी जानकारी लेकर कोर्ट को अगली तिथि पर अवगत कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी।