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हाईकोर्ट : सामान्य सीटों पर आरक्षित वर्ग के दाखिले पर सरकार से जवाब तलब
Sat, 30 Sep 2023 12:43 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 30 Sep 2023 12:43 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों के लिए 11 सीटों पर प्रवेश पर रोक लगाते हुए चार अक्तूबर तक राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
निजी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आरक्षित वर्ग के कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को दाखिला दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों के लिए 11 सीटों पर प्रवेश पर रोक लगाते हुए चार अक्तूबर तक राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने तनु कुमारी व दस अन्य की ओर से नीट-2023 के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचियों का कहना है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी और पीजी के अंतर्गत होने वाले दाखिलों में आरक्षण नीति लागू नहीं होती। याचियों ने कहा कि नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए घोषित 138 अंक से अधिक अंक अर्जित करने के बावजूद उन्हें दाखिले की प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है, जबकि उनसे कम अंक अर्जित करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य से मामले में स्पष्टीकरण देते हुए चार अक्तूबर तक जवाबी हलफनामा तलब किया है। तब तक कोर्ट ने याचियों के लिए 11 सीटों पर दाखिले पर रोक लगा दी है।
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