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High Court : फार्मासिस्ट भर्ती की वैधता की चुनौती याचिका पर प्रदेश सरकार व आयोग से जवाब तलब
Sat, 02 Nov 2024 06:34 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 02 Nov 2024 06:34 PM IST
सार
सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से पीईटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। यह नियम विरुद्ध है। इसलिए की जा रही भर्ती रद्द की जाए। प्रदेश सरकार के वकील ने याची वकील की दलीलों का विरोध किया।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर प्रदेश सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह, न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के विजय सिंह व सात अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने दलील दी कि 2015 नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भर्ती की जानी है। सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से पीईटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। यह नियम विरुद्ध है। इसलिए की जा रही भर्ती रद्द की जाए। प्रदेश सरकार के वकील ने याची वकील की दलीलों का विरोध किया। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और इस याचिका को विचाराधीन जय प्रकाश व 11 अन्य केस के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।
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