{"_id":"6346f482e717c1746306c4ae","slug":"relief-to-former-minister-azam-khan-in-provocative-speech-case-stay-on-criminal-case-proceedings-extended","type":"story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court : भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री आजम खां को राहत, आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Allahabad High Court : भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री आजम खां को राहत, आपराधिक केस कार्यवाही पर रोक बढ़ी
Wed, 12 Oct 2022 10:38 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 12 Oct 2022 10:38 PM IST
सार
सार्वजनिक सभा में आजम खां के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में एसडीएम ने रसूलपुर थाने में एफ आईआरदर्ज कराई है। जिस मामले में आपराधिक केस चल रहा है।
विज्ञापन
आजम खां।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ फिरोजाबाद की अदालत में चल रहे आपराधिक केस की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। साथ ही विशेष सचिव की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद आजम खां की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन
सार्वजनिक सभा में आजम खां के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में एसडीएम ने रसूलपुर थाने में एफ आईआरदर्ज कराई है। जिस मामले में आपराधिक केस चल रहा है। बयान की सीडी को आपत्तिजनक पाया गया, जबकि याची का कहना है कि सीडी की पुष्टि नहीं की गई है। आरोप राजनीतिक कारणों से बेबुनियाद आधार पर लगाए गए हैं।
विज्ञापन