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आसान किस्त योजना में पंजीकरण करा लिया, अब नहीं आ रहे बिल जमा करने
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पावर कॉरपोरेशन की आसान किश्त जमा योजना के अब नौ दिन शेष रह गए हैं। लेकिन सैकड़ों की संख्या में ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत पंजीकरण तो करा लिया है लेकिन बिल चुकाने नहीं आ रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन की ओर से ऐसे लोगों को चिह्नित भी कर लिया गया है।
उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। योजना 29 फरवरी तक लागू रहेगी।
आसान किश्त जमा योजना को 11 नवंबर से शुरू किया गया था। एक फरवरी से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान किश्त जमा योजना भी लागू की गई है। दोनों योजना के तहत पांच लाख बकाएदारों से बिल वसूलना था लेकिन आंकड़ों के मुताबिक लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 35 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही पंजीयन कराया है।
इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 109938 और शहरी क्षेत्र में 26020 उपभोक्ता शामिल हैं। 4472 उपभोक्ताओं ने किसान आसान जमा किश्त योजना के तहत पंजीयन कराया है। योजना के तहत पंजीयन कराकर जहां ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 24 किश्तों में अपने बकाए का भुगतान कर सकते हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में 12 किश्तों में ही बकाया चुकाना है।
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मुख्य अभियंता ओपी सिंह कहते हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को चिह्नित कर लिया गया है। उनकी संख्या 650 के आसपास है। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। अगर उपभोक्ता लगातार किश्त जमा नहीं करता है तो उसे योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
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उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। योजना 29 फरवरी तक लागू रहेगी।
आसान किश्त जमा योजना को 11 नवंबर से शुरू किया गया था। एक फरवरी से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान किश्त जमा योजना भी लागू की गई है। दोनों योजना के तहत पांच लाख बकाएदारों से बिल वसूलना था लेकिन आंकड़ों के मुताबिक लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 35 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही पंजीयन कराया है।
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इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 109938 और शहरी क्षेत्र में 26020 उपभोक्ता शामिल हैं। 4472 उपभोक्ताओं ने किसान आसान जमा किश्त योजना के तहत पंजीयन कराया है। योजना के तहत पंजीयन कराकर जहां ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 24 किश्तों में अपने बकाए का भुगतान कर सकते हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में 12 किश्तों में ही बकाया चुकाना है।
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मुख्य अभियंता ओपी सिंह कहते हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को चिह्नित कर लिया गया है। उनकी संख्या 650 के आसपास है। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। अगर उपभोक्ता लगातार किश्त जमा नहीं करता है तो उसे योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।