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गलत वेतन भुगतान पर काटी गई ग्रेच्युटी राशि ब्याज सहित वापस करें : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2024 05:21 AM IST
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Refund the gratuity amount deducted on wrong salary payment along with interest
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत वेतन भुगतान के आधार पर काटी गई ग्रेच्युटी राशि को छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी संत कबीर नगर को एक महीने के भीतर रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने भागीरथी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
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मामले में याची भागीरथी यूपी के पंचायती राज विभाग, लखनऊ में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात थे और 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए। सेवा के दौरान गलत वेतन निर्धारण के कारण उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया। इस आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी, संत कबीर नगर के आदेश से सेवानिवृत्ति के दौरान याची की ग्रेच्युटी से 5,90,061 रुपये की कटौती की गई। इसके विरोध में याचिका दायर की गई।
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कोर्ट ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि एक माह के भीतर छह प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से रुपये वापस किए जाएं।
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