फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prohibition on payment order of excess allowance

हैसियत से अधिक गुजारा भत्ते के भुगतान आदेश पर रोक 

Thu, 25 Mar 2021 12:55 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Mar 2021 12:55 AM IST
विज्ञापन
Prohibition on payment order of excess allowance
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर नगर के अजय प्रकाश वर्मा को अपनी पत्नी व बच्चे के लिए परिवार न्यायालय द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता देने के आदेश पर रोक लगा दी है तथा परिवार न्यायालय में माह की 10 तारीख को 10 हजार रुपये जमा करने तथा बकाया 15 मई तक जमा करने का निर्देश दिया है।  परिवार न्यायालय ने याची को  15 हजार प्रतिमाह देने का आदेश दिया था जिसे हाईकोर्ट ने याची पति की हैसियत से अधिक करार दिया है।
विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने अजय प्रकाश वर्मा की याचिका पर दिया है। दयाची का कहना था कि परिवार न्यायालय ने उसकी हैसियत से ज्यादा गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। याची की शादी वंदना वर्मा से आर्य समाज मंदिर कानपुर नगर में 2006में हुई थी  2015 में पति-पत्नी अलग रहने लगे।पत्नी ने उत्पीड़न का आरोप लगाकर गुजारा भत्ता के लिए परिवार न्यायालय मे अर्जी दाखिल की।जिस पर पारित आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed