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हाईकोर्ट : भोजपुरी फिल्म के निदेशक के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक
Wed, 30 Nov 2022 09:34 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Nov 2022 09:34 PM IST
सार
भोजपुरी फिल्म के निर्देशक मिथिलेश निषाद के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
भोजपुरी फिल्म के निर्देशक मिथिलेश निषाद के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने मिथिलेश निषाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची के अधिवक्ता शारदेंदु मिश्रा एवं जय शंकर मिश्रा ने तर्क दिया कि याची के खिलाफ परिवाद के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज कराने वाले याची के साथ काम करने वाले ही हैं। याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है।
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