High Court : समयपूर्व रिहाई पर फैसला लें प्रमुख सचिव कारागार, 21 साल से जेल में बंद है अभियुक्त
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 28 Apr 2025 04:47 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव कारागार को 21 साल से अधिक समय से उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी की समय पूर्व रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को जेल अधीक्षक वाराणसी कारागार के माध्यम से आवेदन प्रमुख सचिव को भेजने के लिए कहा है।
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अदालत का आदेश
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