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High Court : समयपूर्व रिहाई पर फैसला लें प्रमुख सचिव कारागार, 21 साल से जेल में बंद है अभियुक्त

Mon, 28 Apr 2025 04:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 28 Apr 2025 04:47 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव कारागार को 21 साल से अधिक समय से उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी की समय पूर्व रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को जेल अधीक्षक वाराणसी कारागार के माध्यम से आवेदन प्रमुख सचिव को भेजने के लिए कहा है।

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Prison Principal Secretary should take decision on premature release, accused has been in jail for 21 years
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव कारागार को 21 साल से अधिक समय से उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी की समय पूर्व रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को जेल अधीक्षक वाराणसी कारागार के माध्यम से आवेदन प्रमुख सचिव को भेजने के लिए कहा है।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने मिर्जापुर निवासी सप्पू पुत्र रहमतुल्लाह की याचिका पर सुनवाई की है। इसमें याची के अधिवक्ता ने बताया कि सप्पू को थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर में हत्या के अपराध में 29 सितंबर 2008 को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील दायर हुई। हाईकोर्ट ने भी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। वह 21 साल एक महीने की सजा काट चुका है और नियमानुसार समय पूर्व रिहाई का हकदार हैं।

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