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जमानत पा चुके सभी बंदियों को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश

Tue, 07 Apr 2020 12:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2020 12:30 AM IST
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order to release all the prisoners who have been granted bail on personal bond
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेलों में बंद ऐसे लोगों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिनको 15 मार्च या उसके बाद जमानत मिल चुकी है मगर, लॉक डाउन के कारण जमानतें जमा न कर पाने के कारण जेलों से रिहा नहीं हो पाए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है वह ऐसे बंदियों से अपनी संतुष्टि के मुताबिक निजी मुचलका लेकर उनको रिहा कर दें। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा होने वाले इन बंदियों को रिहाई के एक माह के भीतर जमानतें जमा करनी होंगी।
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स्वयोजित जनहित याचिका पर अपने आवास से सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने दिया है। पीठ ने आर्बिटेशन के मामलों में जिनमें अवधि पूरी हो रही थी, 25 मई तक अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट को अवगत कराया गया कि प्रदेश भर में तमाम ऐसे लोग हैं, जिनकी जमानतें 15 मार्च या उसके बाद मंजूर हुई हैं। इसके बाद लॉकडाउन लागू हो जाने के कारण ये लोग जमानतें नहीं दे पाए इसलिए अभी भी जेलों में बंद हैं। इस समस्या का निदान करते हुए हाईकोर्ट ने यह समादेश जारी किया है। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने आम वादकारियों को राहत देते हुए अंतरिम आदेशों को अगले एक माह के लिए बढ़ा दिया था तथा मुकदमों के दाखिले की मियाद भी एक माह के लिए बढ़ाई जा चुकी है।
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