फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Now the hearing in Sambhal's mosque Raza-e-Mustafa Osmania case will be held on July 14

High Court : संभल की मस्जिद रजा ए मुस्तफा उस्मानिया मामले में अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई

Mon, 07 Jul 2025 06:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 07 Jul 2025 06:14 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद रजा-ए-मुस्तफा उस्मानिया मामले में राज्य सरकार से पूरक प्रति शपथ पत्र की मांग करते हुए 14 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने दिया।

विज्ञापन
Now the hearing in Sambhal's mosque Raza-e-Mustafa Osmania case will be held on July 14
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद रजा-ए-मुस्तफा उस्मानिया मामले में राज्य सरकार से पूरक प्रति शपथ पत्र की मांग करते हुए 14 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने दिया।

प्रशासन की ओर से 20 जून को मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए ढहा दिया गया था। इस कार्रवाई को वक्फ मस्जिद रजा-ए-मुस्तफा उस्मानिया ने चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। एक जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का ओदश दिया है। मस्जिद कमेटी ने इस मामले में राज्य सरकार, जिलाधिकारी, नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसपी व चंदौसी के थाना प्रभारी को प्रतिवादी बनाया गया है। 

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed