High Court : संभल की मस्जिद रजा ए मुस्तफा उस्मानिया मामले में अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद रजा-ए-मुस्तफा उस्मानिया मामले में राज्य सरकार से पूरक प्रति शपथ पत्र की मांग करते हुए 14 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद रजा-ए-मुस्तफा उस्मानिया मामले में राज्य सरकार से पूरक प्रति शपथ पत्र की मांग करते हुए 14 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने दिया।
प्रशासन की ओर से 20 जून को मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए ढहा दिया गया था। इस कार्रवाई को वक्फ मस्जिद रजा-ए-मुस्तफा उस्मानिया ने चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। एक जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का ओदश दिया है। मस्जिद कमेटी ने इस मामले में राज्य सरकार, जिलाधिकारी, नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसपी व चंदौसी के थाना प्रभारी को प्रतिवादी बनाया गया है।