नहीं मिली राहत : डॉ. बंसल की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अख्तर कटरा की जमानत अर्जी खारिज
अभियोजन पक्ष के मुताबिक डॉ. बंसल की हत्या में अख्तर कटरा ने मुख्य भूमिका निभाई। उसने ही प्रतापगढ़ के अबरार मुल्ला से 70 लाख रुपये में सुपाड़ी ली थी और अपने दो अन्य सहयोगियों केसाथ मिलकर डॉ. बंसल की हत्या कर दी।
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जिला अदालत ने डॉ. अश्वनी कुमार बंसल की हत्या की सुपाड़ी लेने वाले और मुख्य आरोपी अशरफ उर्फ अख्तर कटरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि एक चिकित्सक की उसके कार्य के दौरान हत्या की गई है।
यह गंभीर अपराध है। आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक डॉ. बंसल की हत्या में अख्तर कटरा ने मुख्य भूमिका निभाई। उसने ही प्रतापगढ़ के अबरार मुल्ला से 70 लाख रुपये में सुपाड़ी ली थी और अपने दो अन्य सहयोगियों केसाथ मिलकर डॉ. बंसल की हत्या कर दी।
12 जनवरी को कीडगंज में दर्ज हुआ था केस
मामले की एफआईआर 12 जनवरी 2017 को कीडगंज थाने में दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान याची का नाम सामने आया है। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। एफआईआर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। सह अभियुक्तों के बयान के आधार पर याची को फंसाया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह अभियुक्तों की जमानत मंजूर कर ली है। जवाब में सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि याची ही मुख्य आरोपी है। उसने ही हत्या की सुपाड़ी ली और हत्या का षडयंत्र रचा। कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।