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UP : यूपी में गोवंशों के परिवहन के लिए परमिट जरूरी नहीं, डीएम के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

Sat, 21 Feb 2026 02:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Feb 2026 02:53 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गोवंशों के परिवहन के लिए परमिट जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत परमिट की अनिवार्यता केवल तभी लागू होती है, जब गोवंशों को राज्य की सीमा से बाहर ले जाया जा रहा हो।

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No permit is required for transporting cattle in UP; DM order challenged in High Court
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गोवंशों के परिवहन के लिए परमिट जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत परमिट की अनिवार्यता केवल तभी लागू होती है, जब गोवंशों को राज्य की सीमा से बाहर ले जाया जा रहा हो। इसी के साथ कोर्ट ने गोवंशों के परिवहन के मामले में डीएम के वाहन जब्ती आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने मंजीत कुमार मौर्य की अर्जी पर दिया।

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बलिया निवासी याची के वाहन को पुलिस ने 20 फरवरी 2025 को जिले की सीमा के भीतर रोका था, जिसमें एक गोवंश था। उसे बलिया से मऊ ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 21 जुलाई 2025 को संबंधित वाहन को जब्त करने का आदेश पारित कर दिया। इस फैसल को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि गोवंश को राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था, इसलिए यह किसी भी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है और न ही इसके लिए किसी परमिट की जरूरत थी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964 के नियम 16 के तहत केवल अंतरराज्यीय परिवहन के लिए ही परमिट का प्रावधान है। इसी के साथ कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के जब्ती आदेश को त्रुटिपूर्ण और अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह वाहन को उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में तत्काल मुक्त करे।

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